
विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने अतिथि शिक्षकों (Bihar Guest Teachers) को बड़ी राहत देते हुए सरकार द्वारा जारी सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया है।
न्यायमूर्ति पूर्णेन्दु सिंह की एकलपीठ ने राजेश कुमार सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र संख्या 325, दिनांक 30 मार्च 2024 को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं की सेवा बिना सुनवाई का उचित अवसर दिए समाप्त नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के अनुमोदन से जारी अधिसूचना को किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने अधिकारियों को दिए निर्देश
इसके साथ ही अदालत ने सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अतिथि शिक्षकों का पक्ष सुनने के लिए उचित अवसर प्रदान करें। साथ ही, संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अपनी कार्यवाही में सुधार करने और कानून के तहत सभी प्रभावितों को सुनवाई का अवसर देकर तर्कसंगत आदेश जारी करने का निर्देश दिया।