आठ जागरूकता रथ को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय से किया रवाना

मुजफ्फरपुर

विशेष भूमि सर्वेक्षण (Bihar Land Survey) कार्य की गति जिले में बहुत धीमी है। इसे लेकर मंगलवार को आठ जागरूकता रथ को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय से रवाना किया।

इस रथ में ऑडियो सेट और फ्लैक्स लगाया गया है। इसके अलावा, बैनर-पोस्टर और पंपलेट का भी वितरण पंचायतों में किया जाएगा। इसके माध्यम से रैयतों को सर्वेक्षण कार्य के लिए जागरूक किया जाएगा।

जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने दी जानकारी

जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने बताया कि ऑडियो सेट एवं फ्लैक्स से सुसज्जित तथा सही एवं सटीक जानकारी से युक्त प्रचार वाहन तैयार किया गया है। यह सभी अंचलों में भ्रमण कर व्यापक प्रचार -प्रसार करेंगे। प्रचार रथ के सफल एवं सुचारु परिभ्रमण को लेकर योजनाबद्ध तरीके से तिथिवार रूटचार्ट तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत रैयतों को सर्वेक्षण की प्रक्रिया में सभी सेवाएं आनलाइन उपलब्ध है। इसका लाभ उठाने के लिए निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाएं या अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें।

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स्वघोषणा एवं वंशावली ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा (उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 180 कार्य दिवसों के भीतर) अथवा किश्तवार कार्य समाप्ति किए जाने के पूर्व तक दोनों में जो पहले हो, किया जा सकता है।

मात्र 3.26 लाख रैयतों ने दिया स्वघोषणा पत्र:

विदित हो कि जिले में 26 लाख खेसरा है। इसमें से मात्र अब तक 3.26 लाख रैयतों ने ही स्वघोषणा पत्र जमा किया है। इसमें तेजी लाने की दिशा में यह प्रचार रथ अहम साबित होगा। उन्होंने बताया कि खानापुरी पर्चा एवं एलपीएम आनलाइन देखने की सुविधा है।

इसके अलावा, ऑनलाइन दावा आपत्ति दायर करने की सुविधा दी गई है। दावा आपत्ति की पावती एवं सुनवाई की तिथि एसएमएस (SMS) के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ग्राम सभा में उपस्थित होकर वंशावली सत्यापन सहित सभी कार्यों में सर्वेक्षण कर्मियों की मदद करें।

भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों को अद्यतन कर प्रपत्र दो (स्वघोषणा) में भरकर निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

सर्वेक्षण के हरेक स्तर पर तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को जांच लें असंतुष्ट होने पर ऑनलाइन आपत्ति दें।

साथ ही प्रत्येक सुनवाई के समय दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर शांतिपूर्वक अपना पक्ष रखें।

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