
पटना।बिहार लघु उद्यमी योजना की राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक में सोमवार को यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 हजार नए लाभुकों को इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त विगत वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध रिक्त रह गए 9901 लाभुकों का निर्धारित मानदंडों के आधार पर चयन किया जाएगा। लक्ष्य के विरुद्ध 20 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी।
वित्ती. वर्ष 2023-24 के लिए 23 फरवरी 2024 को कंप्यूटराइज्ड रैंडेमाइजेशन के माध्यम से 40099 आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया गया था। इनमें से 19901 के मामले कागजात की कमी के कारण रद हो गए थे।
50 हजार का भुगतान
लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत जिनका चयन किया गया है उसके तहत प्रति लाभुक 50 हजार रुपए का भुगतान किया गया है। कुल 200.49 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
चयनित लाभुकों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पटना स्थित उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान के माध्यम से कराया जाएगा। प्रथम किस्त हासिल कर चुके 40,099 लाभुकों में 33,350 का प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है।
बिहार लघु उद्यमी योजना क्या है?
बिहार लघु उद्यमी योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपना उद्योग शुरू करने में मदद करना। गरीब बेरोजगार युवाओं को गरीबी से उबारना है।
ऐसे दी जाती है आर्थिक सहायता
योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 2,00,000 रुपये की राशि तीन चरणों में दी जाती है:
पहली किश्त में 50,000 रुपया दिया जाता है
दूसरी किश्त में 1,00,000 रुपया दिया जाता है
तीसरे चरण में 50,000 रुपया दिया जाता है
पात्रता: बिहार राज्य के वैसे स्थायी निवासी जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये या उससे कम हो।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
स्थायी निवास प्रमाण पत्र
10वीं का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए)
इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र
कास्ट सर्टिफिकेट
आधार कार्ड और पैन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
फोटोग्राफ
हस्ताक्षर नमूना
बैंक स्टेटमेंट
कैंसिल चेक
अन्य शर्तें
परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए
योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, और अल्पसंख्यक वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।
परिवार का मासिक आय 6000 रुपये से कम होनी चाहिए
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाना होगा