कोलकाता रेप-मर्डर केस: CBI ने बंगाल सरकार की सजा-ए-मौत वाली अपील का किया विरोध

हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले CBI, पीड़ित परिवार और मामले में दोषी पाए गए संजय रॉय की दलीलों पर विचार करेगी. मामले की आगे की सुनवाई सोमवार, 27 जनवरी को होगी.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की कलकत्ता हाई कोर्ट में संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील का विरोध किया. रॉय को पिछले साल कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर मामले में दोषी ठहराया गया था. CBI ने कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा, “केवल अभियोजन एजेंसी ही सजा को चुनौती दे सकती है. मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए राज्य इस मामले में अपील दायर नहीं कर सकता.
जस्टिस देबांग्शु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि मामले में केवल अभियोजन एजेंसी को ही सजा को चुनौती देने का अधिकार है.

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